शिकायत दर्ज करें
कोई भी शिकायत कर सकता है, खाते के साथ या उसके बिना। आपको तुरंत एक संदर्भ संख्या और अपनी शिकायत देखने के लिए एक निजी लिंक मिलेगा। हमारी टीम का एक व्यक्ति हर शिकायत पढ़ता है।
यदि आप खतरे में हैं, तो पहले 112 पर कॉल करें।
आपकी शिकायत
किसी शिकायत का लिंक खो गया?
उसकी संदर्भ संख्या और दिया गया ईमेल लिखें। यदि वे मेल खाते हैं, तो हम उसी पते पर लिंक ईमेल कर देंगे।
हमारे शिकायत अधिकारी
आप उन्हें सीधे भी लिख सकते हैं।
Ravi Gupta, Grievance Officer
यदि आप शिकायत अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 30 दिनों के भीतर gac.gov.in पर शिकायत अपीलीय समिति में अपील कर सकते हैं।
उपभोक्ता के रूप में, आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल भी कर सकते हैं, या consumerhelpline.gov.in पर जा सकते हैं।